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त्यौहारों के मद्देनजर अलीगढ़ में धारा 144 लागू

यूपी के अलीगढ़ में एक बार फिर से धारा 144 लगा दी गई है. हालांकि पहले से ही यहां धारा 144 लगी हुई थी. लेकिन उसकी मियाद खत्म हो गई थी. इस बार आगामी त्यौहारों, कोविड-19 और शहर का माहौल बिगाड़ने की कुचेष्ठा करने वालों के चलते एडीएम सिटी राकेश मालपाणी ने गुरुवार देर शाम धारा 144 लगा दिया. इस आशय का पत्र भी जारी किया गया है. 31 अगस्त तक ये सेक्शन इम्पोज रहेगा.

अलीगढ़ में धारा 144 लागू
अलीगढ़ में धारा 144 लागू

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Published : Jul 3, 2020, 4:50 AM IST

अलीगढ़: जिले में एक बार फिर से धारा 144 लगा दी गई है. हालांकि पहले से ही यहां धारा 144 लगी हुई थी. लेकिन उसकी मियाद खत्म हो गई थी. इस बार आगामी त्यौहारों, कोविड-19 और शहर का माहौल बिगाड़ने की कुचेष्ठा करने वालों के चलते एडीएम सिटी राकेश मालपाणी ने गुरुवार देर शाम धारा 144 लगा दिया. इस आशय का पत्र भी जारी किया गया है. 31 अगस्त तक ये सेक्शन इम्पोज रहेगा.

आदेश की कॉपी
अलीगढ़ जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह के निर्देश पर एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने यह निर्णय लिया है. आगामी त्यौहार 1 अगस्त 2020 को ईदुज्जुहा, 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन, 12 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार और 30 अगस्त 2020 को मोहर्रम का त्योहार मनाया जायेगा.
आदेश की कॉपी

वर्तमान में कोविड-19 के चलते अनलॉक-2 व अन्य प्रचलित शहर की आपात स्थिति का हवाला दिया गया है. स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से भी बताया गया है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ महानगर की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं. जिसको लेकर शहर के क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है.

यह आदेश 2 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा. इस आदेश की प्रति कलेक्ट्रेट, नगर के थानों, तहसील मुख्यालय, नगर निगम कार्यालय अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर लगवाया गया है. मीडिया में प्रकाशित कराकर इसका प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है.

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