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अलीगढ़: महिला SPO के साथ दुष्कर्म करने वाला क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर निलंबित

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खाकी पर दाग लगने का मामला सामने आया है. एक महिला एसपीओ ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पर मुकदमे में तफ्तीश के नाम पर होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है. वहीं पीड़िता आरोपी को जेल भिजवाने की मांग कर रही है.

rape with female special police officer in aligarh
अलीगढ़ में महिला एसपीओ के साथ दुष्कर्म.

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Published : Dec 5, 2020, 6:05 PM IST

अलीगढ़: जिले में एक महिला एसपीओ ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने एसएसपी से मामले की शिकायत की, जिसके बाद एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया. साथ ही थाना क्वार्सी में उसके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया. पीड़िता आरोपी को जेल भिजवाने की मांग कर रही है.

महिला एसपीओ के साथ दुष्कर्म.

क्या है पूरा मामला
थाना सासनी गेट की रहने वाली महिला एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) के मुताबिक, उसकी बेटी का दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है. जांच के नाम पर डॉक्यूमेंट देखने के बहाने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव ने महिला एसपीओ को थाना क्वार्सी इलाके में ही स्थित एक होटल के रूम नंबर 102 में बुलाया और मजबूरी का फायदा उठा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही इस बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी.

कॉल रिकॉर्डिंग के साथ की एसएसपी से शिकायत
इंस्पेक्टर के आए दिन कॉल आने से तंग आकर पीड़िता ने सभी कॉल रिकॉर्डिंग के साथ एसएसपी से मामले की शिकायत की. इस पर एसएसपी मुनिराज जी ने पीड़िता की तहरीर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया. वहीं पीड़िता आरोपी इंस्पेक्टर को जेल भिजवाने की मांग कर रही है. आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376, 354 घ (1) (ii), 506 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 32 (v) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

एसपी सिटी ने दी जानकारी
एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि एक महिला द्वारा क्राइम ब्रांच के निरीक्षक के खिलाफ थाना क्वार्सी में मुकदमा लिखवाया गया था. महिला का आरोप है कि एक दहेज संबंधी मुकदमा जो उसने लिखवाया था, उसमें वे विवेचना कर रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान क्राइम ब्रांच के निरीक्षक ने महिला का बलात्कार किया है और अश्लील बातें की है. इस संबंध में एक मुकदमा थाना क्वार्सी में लिखवाया गया है. विधिक कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण किया जाएगा. अभी तक FIR और जो आरोप लगाए गए हैं, उसके आधार पर आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है.

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