अलीगढ़ : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है. 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषणापत्र के अनुसार वादे पूरे नहीं करने पर अधिवक्ता खुर्शीद उर रहमान ने कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ याचिका दायर की है. उन्होंने अदालत से सीआरपीएफ की दफा 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने का अनुरोध किया है. कोर्ट ने याचिका पर थाना सिविल लाइन पुलिस से आख्या तलब कर सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख रखी है.
2014 के वादे नहीं किए पूरे, अमित शाह पर अलीगढ़ कोर्ट में दायर हुई याचिका
अलीगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है. 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषणापत्र के अनुसार वादे पूरे नहीं करने पर अधिवक्ता खुर्शीद उर रहमान ने कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ याचिका दायर की है.
वहीं याचिकाकर्ता खुर्शीद उर रहमान ने 30 जनवरी को पीएम कार्यालय से वादों के पूरे होने की जानकारी आरटीआई से मांगी तो वहां से जवाब आया कि आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला. इससे नाराज होकर खुर्शीद उर रहमान ने राष्ट्रपति से लेकर एसएसपी कार्यालय तक को कानूनी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा. खुर्शीद उर रहमान इस बात को चुनाव आयोग में भी लेकर गए, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा. इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने पुलिस से ब्योरा मांगा है. खुर्शीद उर रहमान ने भाजपा के 2014 के घोषणापत्र को आधार बनाकर धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया है. उन्होंने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने तक का दावा किया है.