उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

धारा-144 के साथ होगा नये साल का आगाज, उल्लंघन पड़ेगा भारी - गणतंत्र दिवस

नये साल 2021 को लेकर अलीगढ़ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. नये साल के आगाज के साथ तमाम त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिये गए हैं.

अलीगढ़ में धारा-144 लागू.
अलीगढ़ में धारा-144 लागू.

By

Published : Dec 30, 2020, 12:36 AM IST

अलीगढ़ : नव वर्ष का आगाज तमाम बंदिशों के साथ होने जा रहा है. जिले में एक बार फिर धारा 144 लगा दी गई है. वहीं नव वर्ष में बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर भी मुकदमा दर्ज होगा. जिला प्रशासन ने इसके लिए गाइड लाइन भी जारी की है. इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी. कोरोना प्रोटोकॉल टूटने पर भी आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा. 100 से अधिक लोग कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. पुलिस नियमों का पालन कराएगी.

अलीगढ़ में धारा-144 लागू.

धारा का उल्लघंन करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी
जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह के निर्देश पर आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन देवी प्रसाद पाल ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है. यह आदेश मंगलवार से 27 फरवरी 2021 तक लागू रहेगा. इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकास खंड, स्कूलों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया जायेगा. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा और धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होगा. यह आदेश संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा.

बिना अनुमति के प्रदर्शन और सभा नहीं कर सकेंगे
आने वाले दिनों में नव वर्ष, मकर संक्रांति, गुरु गोविंद जयंती, जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस और संत रविदास जयंती मनाई जानी है. वहीं कोविड-19 का प्रकोप भी चल रहा है. धारा 144 लगाने के पत्र में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह नहीं बनाएगा, न ही ऐसे समूह में शामिल होगा. वहीं कोई भी व्यक्ति या संगठन पूर्व अनुमति के किसी स्थान पर प्रदर्शन और सभा नहीं करेगा.

अलीगढ़ में धारा-144 लागू.

अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डीपी पाल की तरफ से पत्र में कहा गया है कि अभिसूचना इकाई से ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्टा कर सकते हैं और जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसी परिस्थिति में जिले में शांति, कानून व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू किया जाना आवश्यक है. हालांकि जिले में कानून व शांति व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है. लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details