अलीगढ़: लखनऊ से एमएलसी रहे महेश चंद्र आर्य के खिलाफ एमपी-एमएलए मामलों की निचली अदालत में वाद दायर किया गया है. इसकी सुनवाई आज मंगलवार को होगी. आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव द्वारा दायर किए गए वाद में कई आरोप लगाए गए हैं. पूर्व एमएलसी पर आरोप है कि इंटर कॉलेज से निलंबित होने के बाद भी वेतन लेते रहे. साथ ही एमएलसी व एससी-एसटी आयोग के सदस्य होने पर भी लाभ लेते रहे. दायर वाद में पूर्व एमएलसी पर यह भी आरोप है कि सहायक अध्यापक रहते हुए कॉलेज में न जाकर वहां हाजिरी लगती रही और पूरा वेतन लिया गया.
कल्यान नगर के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा जिला पंचायत कार्यालय के अर्न्तगत गभाना में संचालित लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज के संबंध में सूचना मांगी थी. कॉलेज में 1991 में अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए सहायक अध्यापक महेश चंद्र आर्य के बारे में पूछा गया. लेकिन, कई बार आरटीआई के बावजूद अपूर्ण सूचना ही उपलब्ध कराई गई. इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट की निचली अदालत एसीजेएम-तृतीय के यहां धारा-420 के तहत वाद दायर किया गया.