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पंचायत चुनाव: बिना अनुमति जुलूस निकालने पर प्रधान प्रत्याशी सहित 105 पर FIR

अलीगढ़ में धारा 144 और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर दो प्रधान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों समेत कुल 105 पर अभियोग पंजीकृत किया गया है.

धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा.
धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा.

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Published : Apr 25, 2021, 2:27 PM IST

अलीगढ़:जिले में पंचायत चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन, कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में 105 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि, चुनाव हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना लोधा पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ नाच-कूद कर चुनाव प्रचार कर रहे 70 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है. इसके साथ ही विजयगढ़ थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के जुलूस निकालने और लॉकडाउन में प्रचार करने पर प्रधान प्रत्याशी सहित 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

ढोल नगाड़े के साथ चुनाव प्रचार पर कार्रवाई
कोरोना संक्रमण को लेकर पंचायत चुनाव में उतरे प्रत्याशी गंभीर नहीं दिख रहे हैं. चुनाव हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिली थी कि थाना लोधा क्षेत्र के बुलाकगढ़ी इलाके में करीब 70 लोग पर बिना मास्क लगाए ढोल नगाड़े के साथ पंचायत चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं. भीड़ में शामिल सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर और बिना मास्क लगाए हुए एकत्रित थे, जबकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. साथ ही ये लोग धारा 144 का भी उल्लंघन कर रहे थे. इस मामले में पुलिस ने प्रधान पद के प्रत्याशी के पति पप्पू और उसके समर्थन में चुनाव नियमों का उल्लंघन करने वाले 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है.

इसे भी पढ़ें-आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, 5 पर मुकदमा दर्ज

लॉकडाउन में चुनाव प्रचार पर कार्रवाई
वहीं थाना विजयगढ़ के नगला तीसा में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर प्रधान प्रत्याशी सहित 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यहां भी धारा 144 और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया गया था.

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