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गोवंश पर कुल्हाड़ी से हमला, समाजसेवी संस्था ने दर्ज कराया मुकदमा - पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम

अलीगढ़ में एक व्यक्ति ने गोवंश पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. कुल्हाड़ी गोवंश के पीठ में लगी. गोवंश पीड़ा से कराहती रही. जीव दया फाउंडेशन (Aligarh Jeev Daya Foundation) के लोगों ने गोवंश का प्राथमिक उपचार कर युवक की शिकायत थाने में दर्ज करायी है.

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Published : Jul 28, 2023, 10:39 PM IST

जीव दया फाउंडेशन की उपाध्यक्ष गीता मित्तल ने दी जानकारी

अलीगढ़: जिले में गोवंश पर कुल्हाड़ी से बर्बरता पूर्वक प्रहार किए जाने का मामला सामने आया है. घटना को लेकर पुलिस में शिकायत की गई है. हालांकि पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है . बताया जा रहा है कि थाना बन्नादेवी क्षेत्र के सारसौल स्थित मैदा मिल के करीब दीपक नाम के व्यक्ति ने गोवंश पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया. कुल्हाड़ी गोवंश के पीठ में लगी रही. गोवंश पीड़ा से कराहती रही. घटना की जानकारी पर जीव दया फाउंडेशन के लोग पहुंचे. इस अमानवीय कृत्य को लेकर थाना बन्नादेवी में शिकायत दर्ज की गई है. वही जीव दया फाउंडेशन के लोगों ने गोवंश का प्राथमिक उपचार भी किया है.


बताया जा रहा है कि सारसौल इलाके के मैदा मिल के पास दीपक ने गोवंश पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया. यह घटना 11 जुलाई की है. कई दिन तक गोवंश के पीठ पर कुल्हाड़ी लगी रही. वही, जख्म फैलता गया. स्थानीय लोगों ने इस बारे में पुलिस से शिकायत की लेकिन, पुलिस ने चालान काटकर युवक को छोड़ दिया. इस बीच गोवंश का इलाज भी नहीं हुआ. इसकी सूचना जीव दया फाउंडेशन को मिली. उन्होंने गोवंश का इलाज किया. जीव दया फाउंडेशन की सचिव आशा सिसोदिया ने बताया कि गोवंश की पीठ का घाव बढ़ गया था. कीड़े लगने शुरू हो गए थे. गोवंश को इलाज दिया गया है.

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इस मामले में जीव दया फाउंडेशन ने थाना बन्नादेवी प्रभारी को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया. हालांकि शुरू में पुलिस एफआईआर दर्ज करने को लेकर आनाकानी करने लगी. लेकिन, बाद में पशु क्रूरता को लेकर थाना बन्नादेवी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. जीव दया फाउंडेशन की उपाध्यक्ष गीता मित्तल ने बताया कि गोवंश को डंडा मारना अलग बात है लेकिन, कुल्हारी से मारना एक बर्बरता पूर्ण घटना है.

जीव दया फाउंडेशन की सचिव आशा सिसोदिया ने समाज से अपील की है कि गोवंश का अगर संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो उसे पीड़ा भी नहीं पहुंचानी चाहिए. इसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है. इस मामले में एसएचओ बन्ना देवी प्रदीप कुमार ने बताया कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जुटी है.

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