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मारपीट और धमकी के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष कोर्ट में तलब - up vidhansabha election

भाजपा भले ही गुंडाराज को खत्म करने के दावे कर रही हो. खुद को बेहतर शासन देने का प्रचार कर रही हो. मगर इन दावों पर सवाल तब उठता है जब भाजपा के जिलाअध्यक्ष पर ही मारपीट का आरोप लगता है. घर में घुसकर मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले में भाजपा के जिलाअध्यक्ष ऋषिपाल सिंह को कोर्ट 12 जनवरी 2022 को तलब किया है. जानिए पूरा मामला.

भाजपा जिलाध्यक्ष कोर्ट में तलब
भाजपा जिलाध्यक्ष कोर्ट में तलब

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Published : Dec 17, 2021, 9:17 AM IST

अलीगढ़:भाजपा भले ही गुंडाराज को खत्म करने के दावे कर रही है. खुद को बेहतर शासन देने का प्रचार कर रही है. चुनाव प्रचार में भी पिछली सपा सरकार से फर्क की बात कर रही हो. मगर इन दावों पर सवाल तब उठता है जब घर में घुसकर मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले में भाजपा के जिलाअध्यक्ष ऋषिपाल सिंह को कोर्ट में तलब किया जाता है. कोर्ट ने ऋषिपाल सिंह को 12 जनवरी 2022 को तलब किया है.

दरअसल, साल 2018 के अपराध के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषि पाल चौधरी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया था. आरोप है कि व्यापारी द्वारा दुकान के सामने से मोटरसाइकिल हटाने पर हुए विवाद के बाद ऋषिपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ मापपीट पर उतर आये. इसी वाद को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट अतरौली ने भाजपा जिलाअध्यक्ष को कोर्ट में तलब किया है.

भाजपा जिलाध्यक्ष कोर्ट में तलब

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बताया जा रहा है कि 11 जुलाई 2018 को अतरौली स्थित हलवाई की दुकान पर बाइक हटाने को लेकर विवाद हो गया था. जिस पर ऋषिपाल ने 8-10 समर्थकों को बुला लिया और व्यापारी की लाठी डंडों से पिटाई कर दी थी. पीड़ित पक्ष ने थाना अतरौली पुलिस से मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था. एसपी क्राइम के आदेश पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

आखिरकार पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण ली. पीड़ित पक्ष द्वारा कोर्ट में परिवाद दर्ज कराये जाने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाजपा के जिलाध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल को बेटे सहित कोर्ट में तलब किया है. भाजपा जिलाध्यक्ष को धारा 452, 323, 506 के तहत अपराध में तलब किया गया है. भाजपा जिलाअध्यक्ष ऋषिपाल सहित आठ लोगों को 12 जनवरी 2022 को अतरौली के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तलब किया है. जिसमें ऋषिपाल सिंह के पुत्र भी शामिल हैं.


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