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एएमयू प्रोफेसर ने सरेराह पत्नी को दिया तीन तलाक, मुकदमा दर्ज - ईटीवी भारत यूपी न्यूज

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) के असिस्टेंट प्रोफेसर के सरेराह पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा समेत तीन तलाक के मामले में मुकदमा दर्ज किया है.

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एएमयू प्रोफेसर ने सरेराह पत्नी को दिया तीन तलाक

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Published : May 9, 2022, 1:43 PM IST

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) के असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से सरेराह पत्नी को तीन तलाक (AMU Professor Gave Triple Talaq To His Wife) देने का मामला सामने आया है. पुलिस असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा समेत तीन तलाक के मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है. प्रोफेसर पर आरोप है कि शादी से पहले उसने पत्नी को एमटेक कराने का वादा किया था, लेकिन पत्नी को पढ़ाने के बजाय उसे दहेज के लिए तंग किया जाने लगा. पत्नी ने विरोध किया तो प्रोफेसर ने रास्ते में चलते-चलते तीन तलाक दे दिया. पुलिस मामले की छानबीन के साथ ही प्रोफेसर की तलाश में जुट गई है.

दरअसल, क्वार्सी थाना क्षेत्र के इकरा कॉलोनी निवासी फरहीन इजहार ने क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. फरहीन के मुताबिक, उसकी शादी 9 नवंबर 2021 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कंप्यूटर इंजीनियरिंग संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर असद मोहम्मद के साथ हुई थी. शादी से पहले फरहीन को एमटेक कराना तय हुआ था, लेकिन शादी के बाद फरहीन को एमटेक कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया. इसके साथ ही फरहीन से दहेज में 10 लाख रुपये, फ्लैट और जमीन की मांग की जाने लगी. फहरीन पर कई तरह के आरोप लगाकर उसको तंग किया जाने लगा तो 14 फरवरी को वह ससुराल छोड़कर मायके चली आई.

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बात जब नहीं बनी तो फरहीन ने कोर्ट की शरण लेते हुए घरेलू हिंसा और गुजारे भत्ते का वाद दायर किया. इसका नोटिस ससुराल पक्ष को भी भेजा गया. इससे ससुराल के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. 6 मई को जब फरहीन निजामी पुलिया के पास अपने बहनोई संग जा रही थी तभी पति असद सरेराह तीन तलाक बोलकर चला गया. इससे परेशान फरहीन ने क्वार्सी थाने में पति और सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. मामले में क्वार्सी थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि दहेज उत्पीड़न कानून और मुस्लिम विवाह अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

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