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अलीगढ़: 15 साल पुराने डेढ़ लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 15 साल पुराने डेढ़ लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया. वहीं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम-2019 के तहत पुराने वाहनों पर अभी स्क्रैप पॉलिसी की व्यवस्था आनी है.

15 साल पुराने डेढ़ लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त.

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Published : Sep 8, 2019, 10:17 AM IST

अलीगढ़: आरटीओ विभाग ने नये नियमों के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लाख 65 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए. साथ ही 15 साल पुराने वाहनों के स्वामी को नोटिस भेजा गया. आरटीओ विभाग ने यह कार्रवाई वाहनों के रिन्यूअल न कराने पर किया है. वहीं आरटीओ प्रवर्तन फरीदुद्दीन ने बताया कि वाहनों की स्क्रेप पालिसी आने के बाद वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

15 साल पुराने डेढ़ लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त.

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मोटर वाहन संशोधन अधिनियम-2019
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पुराने वाहनों पर अभी स्क्रैप पॉलिसी की व्यवस्था आनी है. हालांकि पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है. जब तक स्क्रैप पॉलिसी नहीं आती, तब तक पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी.

आरटीओ प्रवर्तन फरीदुद्दीन ने बताया कि जिन वाहनों की आयु 15 वर्ष हो चुकी है और उन वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराया गया है. तो ऐसे वाहनों का रजिट्रेशन निरस्त किया गया है. बताया कि जो निजी वाहन हैं उनकी वैधता 15 साल तक की होती है. अगर उनका वाहन सड़क पर चलने लायक है और दशा ठीक है तो उसका रिन्यूवल 5 साल के लिए किया जाता है.

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