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Aligarh MP MLA court ने सपा नेता बिजेंद्र सिंह को सुनाई दो महीने कैद की सजा, कोर्ट से जमानत भी मंजूर

अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव 2009 के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को कोर्ट ने 2 महीने कैद की सजा सुनाई है. पूर्व सांसद मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के नेता हैं.

कोर्ट में जमानत भी मंजूर
कोर्ट में जमानत भी मंजूर

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Published : Jan 31, 2023, 10:08 PM IST

अलीगढ़:पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद चौधरी बिजेंद्र सिंह को 2 महीने की सजा सुनाई है. पूर्व सांसद पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं में शुमार है. काफी लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहने के बाद पूर्व सांसद ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है. सपा में आने से पहले बिजेंद्र सिंह वर्ष 2009 में कांग्रेस से अलीगढ़ के सांसद थे.

बता दें कि जनपद में 14 साल पहले चौधरी बिजेंद्र सिंह कांग्रेस के सांसद रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे. चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज हुआ था. आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता व पूर्व सांसद चौधरी बिजेंद्र सिंह को 2 महीने की सजा सुनाई है. जिसके बाद बिजेंद्र सिंह को कोर्ट में जमानत भी मंजूर कर दी है. वहीं, पूर्व सांसद और चार बार के विधायक रहे चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस से नाता तोड़कर साइकिल पर सवार हो गए थे.

पूर्व सांसद काफी समय तक कांग्रेस में वफादार नेता के रूप में रहे हैं. लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर आरोप लगाया कि मेरे लंबे संघर्ष की कोई कीमत कांग्रेस में नहीं है. इस वजह से वह कांग्रेस पार्टी में अनदेखी से नाराज थे. पूर्व सांसद कांग्रेस से 2004 से 2009 तक अलीगढ़ से सांसद रहे हैं. वहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राजकुमारी चौहान ने उन्हें हरा दिया था. वहीं, इगलास विधानसभा से पूर्व सांसद चार बार कांग्रेस से विधायक भी चुने गए थे.

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