अलीगढ़: इगलास थाना क्षेत्र के मोहकमपुर गांव निवासी गैंगस्टर काले तेल माफिया बबलू प्रधान के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. अपराध कृतियों द्वारा अर्जित की गई करोड़ों रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम चंद्रभूषण सिंह जब्त करने का आदेश दिया था. डीएम के आदेश पर पुलिस-प्रशासन ने संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही.
दरअसल, इगलास थाने का टॉप-10 अपराधी व काले तेल माफिया बबलू प्रधान निवासी गांव मोहकमपुर के खिलाफ काले तेल कारोबार से जुड़े आवश्यक वस्तु अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं. मार्च में उसके गोदाम पर छापेमारी के दौरान अवैध शराब भी मिली थी, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ-साथ आबकारी अधिनियम का भी मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मुकदमे की गिरफ्तारी के दौरान वह थाने से भाग गया था. बाद में पुलिस ने आठ अगस्त को उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके तहत उसके द्वारा अर्जित 1 करोड़ 7 लाख रुपये कीमत की संपत्तियों को पुलिस ने जब्त करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष भेजा, जिस पर शनिवार को डीएम चंद्रभूषण सिंह ने अपनी स्वीकृति दे दी. रविवार को जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद एसडीएम और सीओ ने पुलिस फोर्स के साथ काले तेल माफिया के गांव मोहकमपुर में पहुंचकर उसकी संपत्ति जब्त कर सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया. बता दें कि तेल माफिया बबलू प्रधान मौजूदा समय में ग्राम मोहकमपुर का प्रधान व जिला पंचायत सदस्य पति भी है.
इगलास एसडीएम कुलदेव सिंह ने बताया बबलू प्रधान नाम के व्यक्ति के खिलाफ लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक्साइज एक्ट और 307 का भी मुकदमा है. इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है. डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर की चल अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया गया है. उसी क्रम में गैंगस्टर की एक फैक्ट्री थी, उसको सीज किया गया है. साथ ही खेती की जमीन थी, वहां पर बोर्ड लगवा दिया गया है कि यह जमीन कुर्क कर ली गई है. यह संपत्ति कुल मिलाकर चार करोड़ रुपये के आसपास की होगी.