आगरा:आगरा-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में सैन्य अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़ के मामले में दो लोको पायलट दोषी पाए गए हैं. दस साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सुमित चौधरी ने दोनों आरोपी लोको पायलट को नौ माह का कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी लोको पायलट को एक महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं. जिससे रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों में खलबली मच गई है.
बता दें कि मामला 10 साल पुराना है. बात सन 2012 की है. आगरा में तैनात सैन्य अधिकारी की पत्नी आगरा-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस की रिजर्वेशन बोगी में सफर कर रही थी. आगरा कैंट जीआरपी थाना में दर्ज कराए मुकदमा के मुताबिक, सैन्य अधिकारी की पत्नी के कोच में आगरा कैंट स्टेशन पर तैनात असिस्टेंट लोको पायलट विजय कुमार मीणा, राजकुमार, धर्म सिंह और रामदास पहुंच गए. उन्होंने खुद को रेलवे कर्मचारी बताया और कोच में बैठ गए. सभी ने सैन्य अधिकारी की पत्नी से छेड़खानी की थी.
दो लोको पायलट दोषी:जीआरपी कैंट थाना में सैन्य अधिकारी की पत्नी की ओर से दर्ज कराए गए मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे कोर्ट आगरा कैंट में चल रही थी. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सुमित चौधरी ने शुक्रवार को इस मामले में आरोपी आरोपी लोको पायलट विजय कुमार मीणा को आईपीसी की धारा 354, धारा 323 और धारा 504 में दोषी माना.
सैन्य अधिकारी की पत्नी से छेड़खानी में दो लोको पायलट को सजा, दो आरोपी बरी - molesting army officers wife
आगरा-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में सैन्य अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़ के मामले में दो लोको पायलट दोषी पाए गए हैं. दस साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपी लोको पायलट कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है.
दो आरोपी बरी:अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी लोको पायलट विजय कुमार मीणा को नौ माह कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि जमा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास दिए जाने के भी आदेश दिए हैं. जबकि, लोको पायलट राजकुमार को आईपीसी की धारा 323 और धारा 504 के तहत दोषी मानते हुए तीन माह कारावास की सजा सुनाई है. जबकि, इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी लोको पायलट धर्म सिंह और रामदास को दोषमुक्त करार दिया है.
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