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आगरा: हत्या मामले में 3 सगे भाइयों को आजीवन कारावास, चौथे की पहले ही हो चुकी मौत

यूपी के आगरा में साल 2010 के अक्टूबर महीने की 26 तारीख को रंगबाजी में हुई युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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हत्या मामले में 3 सगे भाइयों को आजीवन कारावास

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Published : Dec 8, 2019, 9:06 AM IST

आगरा:जिले में सन 2010 के अक्टूबर महीने की 26 तारीख को रंगबाजी में हुई युवक की हत्या के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर एक सप्ताह अधिक कारावास काटना होगा. इसके अलावा अदालत ने एक अन्य अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया, जबकि चौथे भाई की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है.

क्या था पूरा मामला
26 अक्टूबर 2010 को मंटोला थाना क्षेत्र के टीला नन्द राम के आम्बेडकर पार्क में कल्लू पुत्र पप्पू, संजू, छुट्टन और सलमान क्रिकेट खेलने गए थे. सभी भाइयों के रंगबाजी में वहां से भगाने के लिये भोला, राजू, बंटी और टीटू सभी भाइयों ने झगड़ा किया. झगड़े में तमंचे से कल्लू पुत्र पप्पू को गोली मार दी गई और संजू के ऊपर तलवार से वार किया गया.

इलाज के दौरान पप्पू की मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अपराधियों को गिरफ्तार किया. इस दौरान भोला के पास से तमंचा और कारतूस का खोखा भी बरामद हुआ. इस मामले में संजू के पिता ने एक अन्य अभियुक्त गणेश को भी 120 बी के तहत नामजद कराया.

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जुर्माना न देने पर एक सप्ताह अधिक का कारावास
सबूत और गवाहों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय नम्बर 5 अच्छे लाल गुप्त ने वादी थाना मंटोला के टीला नन्द राम निवासी संजू के द्वारा दर्ज कराए मुकदमा अपराध संख्या 19/2011 में फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान ही आरोपी राजू की मृत्यु हो गई. इस मुकदमे में न्यायालय ने गणेश को संदेह के चलते दोषमुक्त कर दिया और तीनों सगे भाइयों को दोषी माना है.

न्यायालय ने तीनों भाइयों को 302 के लिए आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माना और धारा 324 और 34 के लिए एक साल की सजा सुनाई है. अदालत का कहना है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें सप्ताह भर अधिक कारावास काटना होगा.

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