आगरा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताजमहल की बाउंड्रीवाल से 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद (business activities closed in agra) होनी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकारण (एडीए) को आदेश दिया है. जिससे करीब 30 हजार लोगों पर बेरोजगारी (thirty thousand unemployed) का संकट मंडरा रहा है. इससे ताजगंज क्षेत्र का हर परिवार परेशान हैं. अभी जिस ताजमहल से उनके घर का चूल्हा जलता था. वही, ताजमहल उन्हें बेरोजगार कर रहा है. क्षेत्र में दुकानें बंद होने से लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए भटकना पड़ेगा. क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीए तेजी से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे करा रहा है. इसके साथ ही 17 अक्टूबर 2022 तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के नोटिस भी जारी कर रहा है. ईटीवी भारत ने ताजगंज क्षेत्र के दुकानदार, होटल संचालक और रेस्टोरेंट संचालक से एक्सक्लूसिव बातचीत की.
बता दें कि 26 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद एडीए को आदेश दिया है कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधि पर रोक लगाएं. इस क्षेत्र में दर्जनों हैंडीक्राफ्ट शोरूम, सैंकड़ों दुकानें, दर्जनों रेस्टोरेंट और होटल्स बने हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि पर रोक लगने से 10 हजार प्रतिष्ठान के करीब 30 हजार लोगों की आजीविका का साधन छिन जाएगा.
लगा दें जहर का इंजेक्शन
हैंडीक्राफ्ट कारोबारी संजीव अग्रवाल का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन लगवाई थी. वैसे ही हम लोगों को अब जहर का इंजेक्शन लगवा दें. जब हमारा पुश्तैनी कारोबार भी खत्म हो जाएगा. तो फिर जीने की जरूरत ही क्या है. दुकानदार इमरान ने बताया कि मेरी इस दुकान से 11 लोगों का परिवार पलता है. जब यह दुकान ही बंद हो जाएगी तो फिर परिवार का गुजारा कैसे होगा. यही चिंता सताए जा रही है.