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आगराः कोर्ट ने एसएसपी को दिया आदेश, पूर्व सांसद को न्यायालय में करें पेश

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Published : Nov 13, 2019, 3:22 PM IST

Updated : Nov 13, 2019, 4:08 PM IST

उत्तर प्रदेश में फतेहपुरसीकरी के पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने 16 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है. वहीं सांसद रामशंकर कठेरिया और आगरा मेयर नवीन जैन भी गैर जमानती वारंट पर कोर्ट के समक्ष पेश हुए.

फतेहपुरसीकरी के पूर्व सांसद बाबूलाल पर अपराधिक तीन मामले और सांसद रामशंकर कठेरिया पर रेल रोकने का मुकदमा

आगराः फतेहपुरसीकरी के पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी पर सात साल पहले तीन अपराधिक मामले दर्ज हुए थे. मुकदमों पर अदालत लगातार तारीख-पर-तारीख दे रही थी, पर पूर्व सांसद चौधरी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. इस पर जिला जज विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए उमाकांत जिंदल ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. उन्होंने आगरा एसएसपी को आदेश दिया है कि वे 16 नवंबर को चौधरी बाबूलाल को कोर्ट में पेश करें.

पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल पर वाद संख्या 5014/2014 में धारा 127 व 133, वाद संख्या 5013 में धारा 188 और वाद संख्या 1025 में धारा 188 व 123(1) के तीन मामले दर्ज हैं. ये सभी मामले थाना अछनेरा के हैं. इन मामलों पर लगातार सुनवाई चल रही थी, पर पूर्व सांसद बाबूलाल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे. जिला जज ने हाईकोर्ट के आदेशों को मानते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.

वहीं आगरा के पूर्व सांसद, विधायक, मेयर समेत कई भाजपा नेताओं के खिलाफ भी वारंट जारी हुए हैं. इनमें इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया, फतेहपुरसीकरी सांसद राजकुमार चाहर, आगरा दक्षिण विधायक योगेंद्र उपाध्याय, आगरा मेयर नवीन जैन के नाम शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इटावा सांसद कठेरिया और मेयर जैन आगरा में कोर्ट के समक्ष पेश हुए हैं.
कोर्ट के समक्ष किया समर्पण
- आगरा के महापौर और सांसद का न्यायालय में समर्पण.

- आगरा न्यायालय में हाजिर हुए सांसद रामशंकर कठेरिया और महापौर नवीन जैन.
- नाई की मंडी थाने में दर्ज मामले में जारी हुआ था गैर जमानती वारंट.
- सरकारी कार्य में बाधा और अन्य गंभीर धाराओं में नामजद हैं रामशंकर कठेरिया और नवीन जैन.
- इटावा से सांसद और एससी आयोग के चेयरमैन भी हैं रामशंकर कठेरिया.

Last Updated : Nov 13, 2019, 4:08 PM IST

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