आगराः कमला नगर क्षेत्र के लोहिया नगर में स्थित एक मकान में दवाइयों के अवैध गोदाम पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की. जहां से लाखों की आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयां बरामद की गई. यह गोदाम मेडिकल स्टोर संचालक का बताया जा रहा है. ड्रग विभाग का कहना है की गोदाम में रखी दवाइयों के बिल तो मिल गए हैं, लेकिन दवाइयों का गोदाम बनाने का लाइसेंस दवा मालिक के पास नहीं था. जिसकी वजह से दवा मालिक और मकान मालिक पर ड्रग विभाग कार्रवाई करने में जुटा हुआ है.
लाखों की अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाइयां बरामद अवैध रूप से बनाई गई थी गोदाम
बलकेश्वर के लोहिया नगर स्थित एक मकान में पुलिस को अवैध रूप से दवाइयों का गोदाम संचालित होने की खबर मिली थी. जिस पर पुलिस और औषधि विभाग ने संयुक्त रूप से छापा मारा और मौके से भारी मात्रा में आयुर्वेदिक और ऐलोपैथिक दवाइयां बरामद की गई. औषधि विभाग की टीम ने मौके पर बरामद सभी दवाइयों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
घर में बनाया गया था अवैध गोदाम मेडिकल स्टोर संचालक ने बनाया था गोदामजानकारी के अनुसार फब्बारा मार्केट में मनोज मित्तल पिछले 26 सालों से मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे हैं. उन्होंने ही यहां पर दवाइयों का गोदाम बना रखा है. मकान के रेंट एग्रीमेंट के अनुसार ये गोदाम मनोज मित्तल ने करीब 15 दिन पहले ही किराए पर लिया था.
अवैध गोदाम से अंग्रेजी दवाइयां बरामद कोर्ट के पेशकार के घर में गोदाम
पुलिस ने बताया कि गोदाम लोहिया नगर के जिस घर में पकड़ा गया है. यह घर सौरभ गुप्ता का है, जो किरावली तहसील में पेशकार के पद पर तैनात हैं. उन्होंने ही यह गोदाम मनोज मित्तल को किराए पर दिया था. जिसका 15 दिन पहले ही एग्रीमेन्ट हुआ था.
आगरा में पकड़ी गई थी करोड़ों की अवैध दवाएं
पिछले महीने 20 दिसंबर को आगरा के कमला नगर एक बीजेपी नेता के घर से अवैध दवाओं के जखीरा पुलिस और ड्रग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर पकड़ा था. जब्त दवाइयों की कीमत करीब 3 करोड़ 30 लाख आंकी गई थी.
करीब पचास लाख की दवाइयां बरामद
ड्रग इंस्पेक्टर नरेश मोहन ने बताया कि अवैध गोदाम की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है. जिसमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह की दवाइयां मिली हैं. इन दवाइयों की कीमत करीब 40 से 50 लाख है और अभी कार्टून खोलकर सभी की जांच पड़ताल की जा रही है. उन्होंने बताया गोदाम मालिक मनोज मित्तल ने सभी दवाइयों के बिल दिखा दिए हैं, लेकिन उनके पास इस घर में दवाई का गोदाम बनाने के कोई भी उचित कागज नहीं था. जिसकी वजह से मकान मालिक और दवा मालिक पर ड्रग एक्ट के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर कार्रवाई की जाएगी.