आगरा: सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज की एक लाख की आबादी को बुधवार को बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज के व्यापारियों की याचिका की सुनवाई पर आदेश दिया है कि ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर में व्यावसायिक गतिविधियां अभी नहीं रोकी जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों के पक्ष में फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभी किसी भी कारोबारी को वहां से हटाया नहीं जाएगा. पहले नीरी से क्षेत्र का सर्वे कराया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, पहले नीरी से क्षेत्र का सर्वे रिपोर्ट मांगी है, जिसमें ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने से पर्यावरण और ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत और आदेश के बाद ताजगंज की जनता और दुकानदारों ने ताजमहल के पूर्वी गेट पर जश्न मनाया. खूब ढोल बजे, दुकानदार नाचे और मिठाई बांटी. आतिशबाजी भी की गई.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका 13381/1984 एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 26 सितंबर 2022 को ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को दिए थे. इस पर एडीए ने सर्वे किया और 17 अक्टूबर 2022 की तिथि तक व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने के दुकानदार, होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, फैक्ट्री मालिक, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम मालिक समेत अन्य को नोटिस दिया था. इसको लेकर ताजगंज की जनता और कारोबारियों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई. मुख्य सचिव और सीएम योगी से लोग मिले तो सुनवाई हुई और एडीए ने तीन माह की मोहलत दी. इससे लोगों की पहले जैसी दीपावली मनी और एडीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी.