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पाक की जीत पर जश्न मनाने का मामला : कश्मीरी छात्रों की याचिका पर अब 10 दिसंबर को होगी सुनवाई - आज की कोर्ट की खबर

टी-20 विश्वकप में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के मामले में जेल गए कश्मीरी छात्रों की बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. वहीं आगरा के सीजेएम कोर्ट में 7 दिसंबर को होगी.

कश्मीरी छात्रों की हाईकोर्ट में सुनवाई आज
कश्मीरी छात्रों की हाईकोर्ट में सुनवाई आज

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Published : Nov 24, 2021, 11:49 AM IST

Updated : Nov 24, 2021, 8:05 PM IST

आगरा :दुबई में हुए टी-20 विश्वकप में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने में जेल गए कश्मीरी छात्रों की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कश्मीरी छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने की वजह से, अब इस याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 10 दिसंबर दी है.

दूसरी तरफ आगरा में सीजेएम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई अब सात दिसंबर को होगी. तीनों कश्मीरी छात्रों को जगदीशपुरा थाना पुलिस ने साइबर आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में जेल भेजा है. इस मामले की पैरवी मथुरा के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी कर रहे हैं.

बता दें, गत 24 अक्टूबर-2021 को टी-20 विश्वकप में पाकिस्तान ने भारत को हराया था. पाक की जीत का बिचपुरी स्थिति आरबीएस टेक्निकल कॉलेज में अध्ययनरत तीन कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनयात अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी ने जश्न मनाया था. इतना ही नहीं, कश्मीरी छात्रों ने व्हाटसएप और अन्य सोशल मीडिया पर पाक की जीत के जश्न के स्टेटस लगाए. इसकी फोटो वायरल होने के बाद भाजयुमो के पदाधिकारी शैलू पंडित को हुई तो उन्होंने विरोध किया. हंगामा किया था. जिस पर थाना जगदीशपुरा में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जगदीशपुरा थाना पुलिस ने तीनों छात्रों को जेल भेजा था. इस मामले में आगरा के अधिवक्ताओं ने तीनों आरोपी छात्रों की पैरवी करने से इंकार कर दिया था. इसके बाद जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिसशन (Jammu Kashmir Students Association) ने पैरवी के लिए मथुरा के अधिवक्ता को तैयार किया है.

हाईकोर्ट से मिली अगली सुनवाई की तिथि

मथुरा के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि, जेल में कश्मीरी छात्रों से मिले और परिवार से बातचीत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस का न्यायाधिकार क्षेत्र आगरा की जगह मथुरा या अलीगढ़ करने के लिए याचिका दायर की थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में अभियोजन की ओर से अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसपर उच्च न्यायालय ने याचिका पर अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर नियत की है. वहीं, आगरा के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने अगली तिथि सात दिसंबर दी है. अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि, अभी तक कश्मीरी छात्रों की जमानत के लिए अर्जी नहीं लगाई है. क्योंकि, हाईकोर्ट की याचिका की सुनवाई के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

28 दिन से हैं जेल में बंद

बता दें कि, देशद्रोह के आरोप में कश्मीरी छात्र पिछले 28 दिन से जेल में बंद हैं. पुलिस ने तीनों को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. कोर्ट ने तीनों छात्रों को जेल भेज दिया था. छात्रों के परिजन इनसे मिलने आगरा आए थे. अभी तक इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में छात्रों की जमानत की अर्जी नहीं लगाई गई है.

यूं चला था अब तक घटनाक्रम

  • 24 अक्टूबर : टी-विश्चकप मैच में भारत पर पाक की जीत का जश्न मनाने का आरोप.
  • 25 अक्टूबर : कॉलेज प्रबंधन ने आरोपित कश्मीरी छात्रों को निलंबित किया.
  • 26 अक्टूबर : कश्मीरी छात्रों की वाट्सएप चैटिंग व स्टेटस सोशल मीडिया में वायरल होने पर जगदीशपुरा थाना में साइबर आतंकवाद समेत अन्य धाराओं में एफआईआर.
  • 27 अक्टूबर : आरोपित तीनों छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा.
  • 28 अक्टूबर : छात्रों को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किया गया. अदालत ने आरोपितों को 11 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश किए.
  • 29 अक्टूबर : छात्र इनायत अलताफ शेख के स्वजन आगरा पहुंचे.
  • 20 नवंबर : कश्मीरी छात्रों की ओर से मुकदमे की विवेचना अन्य जिले स्थानांतरित करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर.
  • 24 नवंबर : उच्च न्यायलय ने याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को नियत की.
Last Updated : Nov 24, 2021, 8:05 PM IST

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