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Gyanvapi Case : अखिलेश, ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की याचिका पर अब 14 फरवरी को होगी सुनवाई - Gyanvapi Case hearing date

वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार मामले काे लेकर आज अपर मुख्य न्यायाधीश पंचम की अदालत में सुनवाई हुई. वादी पक्ष ने दलील पेश करते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई.

ज्ञानवापी श्रृंगार मामले में अब अगली सुनवाई 14 फरवरी काे हाेनी है.
ज्ञानवापी श्रृंगार मामले में अब अगली सुनवाई 14 फरवरी काे हाेनी है.

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Published : Jan 31, 2023, 4:57 PM IST

वाराणसी : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर अपर मुख्य न्यायाधीश पंचम की अदालत में अखिलेश और ओवैसी पर 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मंगलवार काे सुनवाई हुई. वादी पक्ष की तरफ से अखिलेश और ओवैसी समेत लगभग 2000 अन्य लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है.

इस मामले में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देने वाले सीनियर एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि इस प्रकरण में एक कथित शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में मिली थी. कमीशन की कार्रवाई के दौरान सामने आए इस शिवलिंगनुमा आकृति को लेकर हिंदू भावनाएं जागृत हाे गई. लोगों ने इसे आदि विश्वेश्वर माना. इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बयानबाजी करते हुए इसे फव्वारा बताया था.

इससे पहले भी वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में अधिवक्ता आरपी शुक्ल, अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मिश्र के जरिये प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है, जबकि वह स्थान हमारे अराध्य भगवान शिव का स्थान है. यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है.

बता दें कि नई दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक ने 2021 में 18 अगस्त काे सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में वाद दाखिल किया था. कहा था कि भक्तों को मां शृंगार गौरी के पूजन की अनुमति दी जाए. इसके अलावा परिसर में स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों को भी सुरक्षित रखा जाए. इसके बाद से लगातार इस केस से जुड़े अन्य मामलाें पर सुनवाई जारी है

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