वाराणसी : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर अपर मुख्य न्यायाधीश पंचम की अदालत में अखिलेश और ओवैसी पर 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मंगलवार काे सुनवाई हुई. वादी पक्ष की तरफ से अखिलेश और ओवैसी समेत लगभग 2000 अन्य लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है.
इस मामले में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देने वाले सीनियर एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि इस प्रकरण में एक कथित शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में मिली थी. कमीशन की कार्रवाई के दौरान सामने आए इस शिवलिंगनुमा आकृति को लेकर हिंदू भावनाएं जागृत हाे गई. लोगों ने इसे आदि विश्वेश्वर माना. इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बयानबाजी करते हुए इसे फव्वारा बताया था.