आगरा:ताजनगरी के बहुचर्चित पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की चौथी पत्नी नगमा ने ताजगंज थाना में शनिवार रात एक और मुकदमा दर्ज कराया है. जिसमें आरोप है कि पूर्व मंत्री चौधरी बशीर, बशीर के नौकर मिस्बाह, सहयोगी फरमान और अन्य उसे धमकी दे रहे हैं. पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया तो उसे आरोपी और सहयोगी धमकी दे रहे हैं. इससे परिवार दहशत में है. तीन तलाक के मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर 16 अगस्त को सुनवाई होनी है. थाना मंटोला प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पूर्व मंत्री घर से फरार है और उसकी तलाश में दबिश जारी है.
ताजगंज पुलिस ने बताया कि करीमनगर, गौबर चौकी निवासी नगमा की शिकायत पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर, उसके नौकर मिस्बाह, सहयोगी फरमान और अन्य के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है. पीड़िता नगमा का आरोप है कि मंटोला थाना में 31 जुलाई 2021 को तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराने से आरोपी पति पूर्व मंत्री चौधरी बशीर धमाका रहे है. मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है. पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. तीन तलाक का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी बशीर की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है. इससे पीड़िता और उसका परिवार भयभीत है. ताजगंज पुलिस ने पीड़िता नगमा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
यह है मामला
ताजगंज की गोबर चौकी निवासी नगमा ने मंटोला थाना में तीन तलाक का मुकदमा 31 जुलाई-2021को पति पूर्व मंत्री चैधरी बशीर के खिलाफ दर्ज कराया है. नगमा का आरोप है कि 11 नवंबर 2012 को मंटोला के ढोलीखार मोहल्ला निवासी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के साथ निकाह हुआ था. दोनों के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा 8 साल और छोटा बेटा 7 साल का है. ससुराल में आए दिन उत्पीड़न के चलते वह और दोनों बच्चे तीन साल से अलग मायके में रह रहे हैं. इसका फायदा उठाकर पति ने छठवीं शादी कर ली. जब विरोध करने गई तो चौधरी बशीर ने तीन तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया.
झूठे आरोप लगाए गए
पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने मंटोला थाना में दर्ज कराए गए तीन तलाक के मुकदमे को लेकर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है. जिसमें पूर्व मंत्री ने कोर्ट को अवगत कराया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है. उसे झूठा फंसाया जा रहा है. उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं. प्रार्थना पत्र के जरिए पूर्व मंत्री ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है. पूर्व मंत्री के अग्रिम जमानत पर सुनवाई पहले 11 अगस्त को होनी थी. मगर, अगली तिथि अब सुनवाई की 16 अगस्त 2021 है.