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आगरा में खुली मॉल में बिकने वाली अंग्रेजी शराब की पहली दुकान - आगरा ताजा खबर

उत्तर प्रदेश के मॉल में बिकने वाली अंग्रेजी शराब की पहली दुकान आगरा जिले में खुल गई है. यहां पर तमाम महंगी इंडियन अंग्रेजी शराब की ब्रांड और बीयर के साथ ही विदेशी शराब के ब्रांड भी ग्राहकों को उपलब्ध हो सकेंगे.

यूपी में मॉल की पहली अंग्रेजी शराब की दुकान आगरा में खुली.
यूपी में मॉल की पहली अंग्रेजी शराब की दुकान आगरा में खुली.

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Published : Sep 4, 2020, 2:27 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 6:35 AM IST

आगरा: प्रदेश के मॉल्स में बिकने वाली अंग्रेजी शराब की पहली दुकान ताजनगरी में खुल गई है. कोरोना संक्रमण के बीच शहर के शौकीन अपनी पसंद की यहां से शराब खरीद सकेंगे. जिले के आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर तमाम महंगी अंग्रेजी शराब की ब्रांड और बीयर के साथ ही विदेशी शराब के ब्रांड भी मिलेंगे. इस अंग्रेजी शराब की दुकान से जिले में आबकारी विभाग को 12 लाख रुपये का सालाना राजस्व भी मिलेगा.

मॉल में बिकने वाली पहली अंग्रेजी शराब की दुकान खुली.

बता दें कि, प्रदेश सरकार ने लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली-2020 को लागू किया है. इसके तहत प्रीमियम रिटेल बैंड में शॉपिंग मॉल्स में शराब की दुकानें खुल सकती हैं. दरअसल मॉल्स में खरीदारी के लिए लोग अधिक आते हैं, इसलिए शॉपिंग मॉल्स में अंग्रेजी शराब की दुकानों का लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया.

इन ब्रांड्स की अनुमति

  • आयातित विदेशी शराब के सभी ब्रांड.
  • देश में निर्मित विदेशी शराब के स्कॉच और इससे उच्च श्रेणी के ब्रांड.
  • वोदका, रम के सात सौ रुपये से अधिक कीमत के फुटकर ब्रांड.
  • 160 रुपये या इससे अधिक प्रति 500 मिली. केन वाली बीयर.

लाइसेंस की शर्त

  • मॉल दस हजार स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल होना चाहिए.
  • एक दुकान 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए.

सरकार की नई लाइसेंस व्यवस्था में प्रदेश का पहला लाइसेंस फतेहाबाद रोड स्थित टीडीआई मॉल के लिए जारी हुआ है,जहां अंग्रेजी शराब की दुकान खुल गई है. यहां पर महंगी इंडियन वाइन और बीयर के साथ ही विदेशी शराब के ब्रांड भी मिलेंगे.

सरकार की नई आबकारी नीति मई में लागू हुई थी, जिसका सरकारी आदेश जून माह में आया है. इसके तहत प्रदेश में पहला लाइसेंस आगरा में टीडीआई मॉल में दिया गया है, जहां पर स्कॉच से ऊपर की और तमाम विदेशी शराब के ब्रांड मिलेंगे. प्रीमियम रिटेल शॉप में पिक और चूज की मॉल की तरह सुविधा रहेगी. यहां पर बैठकर शराब पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है. वहीं अगर कोई शौकीन शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो इसके लिए संचालक को दोषी मानकर कार्रवाई की जाएगी.
-नीरेश पलिया, जिला आबकारी अधिकारी

Last Updated : Sep 4, 2020, 6:35 AM IST

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