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आगरा: धूल नियंत्रण के उपाय न करने पर इन कंपनियों पर लगा जुर्माना

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Published : Oct 10, 2020, 5:28 PM IST

उत्तर प्रदेश के आगरा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे ने वायु प्रदूषण और धूल नियंत्रण के उपाय नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत चार कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है.

धूल नियंत्रण न करने पर हुई कार्रवाई.
धूल नियंत्रण न करने पर हुई कार्रवाई.

आगरा:ताजनगरी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निगम एक्शन में आ गया है. नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे ने वायु प्रदूषण और धूल नियंत्रण के उपाय नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत नगर आयुक्त ने चार कंपनियों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है और शहर में अन्य विकास कार्य कर रही कंपनियों को हिदायत दी है कि यदि उन्होंने धूल नियंत्रण के इंतजाम नहीं किए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आगरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फतेहाबाद रोड और ताजगंज क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में सीवर लाइन, पेयजल लाइन, जल निकासी यूटिलिटी के साथ ही सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. इसके चलते जगह-जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं. इसकी वजह से हर समय फतेहाबाद रोड और अन्य दूसरे क्षेत्रों में धूल उड़ती रहती है. इसी की वजह से ताजनगरी का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है.

नोटिस पर एक्शन में नगर निगम
दरअसल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस भेजने के बाद नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे मार्ट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य कर रही तमाम कंपनियों के कार्यों का निरीक्षण किया. उन्हें जहां भी धूल और मिट्टी के ढेर मिले, वहां पर धूल नियंत्रण के लिए पर्दे नहीं मिलने पर उन कपंनियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है. फतेहाबाद रोड पर मुगल होटल से लेकर के जेपी होटल तक स्मार्ट सिटी के तहत तमाम कार्य चल रहे हैं. निखिल पांडे ने स्मार्ट सिटी कंपनी के इंजीनियरों के साथ दूसरे ठेकेदारों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं
नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे का कहना है कि फतेहाबाद रोड पर निर्माण कार्य में धूल नियंत्रण के उपाय नहीं पाए गए. लापरवाही बरतने वाली कंपनियों के खिलाफ चेतावनी के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की गई है. उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि धूल नियंत्रण के सभी उपाय करें.

इन कंपनियों पर लगा जुर्माना

  • राधिका कंस्ट्रक्शन पर 50,000 रुपये का जुर्माना.
  • आईएसपी कंस्ट्रक्शन पर 50,000 रुपये का जुर्माना.
  • एलपी इंफ्रा कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना.
  • देव कंपनी कंस्ट्रक्शन पर 50,000 रुपये का जुर्माना

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