आगराः जिले के छीपीटोला स्थित एसबीआई बैंक में 2000 के नकली नोट जमा कराने का मामला सामने आया. इसके बाद बैंक मैनेजर ने रकाबगंज थाना पुलिस से शिकायत कर बैंक में पैसा जमा करने आए युवक के खिलाफ मकदमा दर्ज करा दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
डीसीपी सिटी जोन विकास कुमार ने बताया कि कमला नगर निवासी गिरीश बंसल का चौबजी का फाटक में एजी ऑर्नामेंट के नाम से फर्म है. सर्राफा कारोबारी गिरीश बंसल का बेटा हर्षल बंसल बुधवार को छीपीटोला स्थित भारतीय स्टेट बैंक में कैश जमा करने पहुंचा था. यह कैश 2000-2000 रुपए के नोट में था. हर्षल बंसल ने बैंक की शाखा में 2.85 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दिए. बैंक कर्मचारियों ने मशीन से रुपये गिने. इसमें 2000-2000 रुपये के 13 नोट जाली निकले. बैंक मैनेजर ने पुलिस को इसकी सूचना दी. एक दिन पहले मंगलवार को भी सर्राफा कारोबारी ने बैंक में कैश जमा कराए थे. उसमें भी 2000 रुपये के 3 नोट जाली निकले थे, जिन्हें कैंसिल कर दिया गया था.
जाली नोट चलाने की धारा में FIR:डीसीपी सिटी जोन के अनुसार,बैंक मैनेजर अशोक कर्दम की सूचना पर रकाबगंज थाना पुलिस बैंक पहुंची और सर्राफा कारोबारी के बेटे से पूछताछ की. इसके बाद जाली नोट मिलने के मामले में बैंक मैनेजर ने सर्राफा कारोबारी के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. वहीं, एसीपी सदर अर्चना सिंह ने कहा कि इस बारे में सर्राफा कारोबारी और उसके बेटे से पूछताछ की गई. पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि वो जाली नोट की पहचान नहीं कर पाए थे. यदि पहचान जाते, तो बैंक में यह लेकर नहीं आते. एसीपी सदर के अनुसार, आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर एक व्यक्ति के पास से 5 नोट से अधिक नकली नोट मिलते हैं, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रावधान है. इसके तहत सर्राफा कारोबारी के खिलाफ जाली नोट चलाने की धारा में मुदकमा दर्ज कर लिया गया है.