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महिला के ऑपरेशन में चिकित्सकों ने बरती लापरवाही, अब देने होंगे 15.33 लाख रुपए, पढ़िए डिटेल

आगरा के चिकित्सकों ने महिला का गलत ऑपरेशन (woman doctor wrong operation fine) कर दिया. इससे महिला की हालत और खराब हो गई. इलाज के चक्कर में पति कर्ज में डूब गया. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 19, 2024, 10:10 AM IST

आगरा :जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने चिकित्सकों की लापरवाही पर पीड़ित के पक्ष में आदेश दिए है. आयोग ने यमुनापार के ट्रांस यमुना कॉलोनी स्थित साईं बाबा हॉस्पिटल के चिकित्सकों को 15.33 लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं. घटना साल 2016 की है.

बता दें कि जिले के डौकी निवासी भवानी शंकर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा प्रस्तुत किया था. आरोप लगाया था कि वह किसान हैं. खेती करके जीवन यापन करता है. पत्नी माया देवी की तबीयत बिगड़ी तो चिकित्सक को दिखाया. चिकित्सकों ने बताया कि पत्नी की परेशानी रसौली और पित्त की थैली से संबंधित है. इस पर पत्नी को आगरा के फिरोजाबाद रोड स्थित ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस 2 स्थित साईं बाबा हॉस्पिटल लेकर पहुंचा. हॉस्पिटल में चिकित्सक ने देखा और ऑपरेशन करने की बात कही. हॉस्पिटल में डॉ. सुभाष सोनी और डॉ. पारुल भाटिया ने 11 जनवरी 2016 को पत्नी माया देवी का ऑपरेशन किया. इसके बाद पत्नी माया देवी की तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ गई थी.

ये लगाए गंभीर आरोप :वादी भवानी शंकर का आरोप है कि डॉ. सुभाष सोनी और डॉ. पारुल भाटिया ने ऑपरेशन ने लापरवाही बरती. इससे पत्नी माया देवी की सीबीडी और पेशाब की नली की दोनों नसें कट गईं. इससे पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई. डॉक्टरों ने सात लाख रुपये और जमा कराए. फिर, दोबारा पत्नी माया देवी का ऑपरेशन किया. लेकिन, पत्नी माया देवी की हालत में सुधार नहीं हुआ. पत्नी का आगरा से दिल्ली तक इलाज कराया. करीब 18 लाख रुपये अतिरिक्त खर्चा आया. इसके बाद पत्नी माया देवी को आराम मिला.

मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय :वादी भवानी शंकर ने बताया कि पत्नी माया देवी की दिल्ली और आगरा के डॉक्टरों इलाज कर जान तो बच गई, लेकिन वह कर्जे में डूब गया है. चिकित्सकों की लापरवाही से परेशान होकर उपभोक्ता आयोग प्रथम में मुकदमा कराया. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि वादी को मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15.33 लाख रुपये मय ब्याज सहित दिलाने के आदेश दिए गए हैं.

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