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मरीज के पेट में छोड़ा ब्लेड, डॉक्टर पर दर्ज होगा FIR

2016 में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने मरीज के पेट में सर्जिकल ब्लेड छोड़ दिया था. शिकायत करने पर डॉक्टर ने मरीज को गाली गलौच कर भगा दिया. मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं.

थाना न्यू आगरा
थाना न्यू आगरा

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Published : Nov 26, 2020, 10:52 AM IST

आगरा : थाना न्यू आगरा क्षेत्र में एक डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आयी है. ऑपरेशन के बाद डॉ ने मरीज के पेट में ही सर्जिकल ब्लेड छोड़ दिया था. ऑपरेशन के तीन साल बाद भी पेट का दर्द कम न होने पर मरीज ने दिल्ली के एक अस्पताल में जांच कराया. जहां डॉक्टरों ने पीड़ित के पेट में सर्जिकल ब्लेड होने की जानकारी दी. इस मामले में जब पीड़ित ने उक्त डॉक्टर से शिकायत की, तो आरोपी डॉक्टर ने उसे गाली-गलौज कर भगा दिया. मामले को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट रूमाना अहमद की कोर्ट ने मौर्य सचखंड हॉस्पिटल के डॉक्टर सिद्धार्थ धर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए है.

2016 से पेट में था सर्जिकल ब्लेड

दरअसल, न्यू आगरा थाना क्षेत्र के ललितपुर स्थित रामनगर निवासी गौरव कुशवाह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 जून 2016 को पेट में दर्द होने पर वह बाईपास मार्ग स्थित कौशलपुर के मौर्य सचखंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए. जहां लेप्रोस्कोपिक कंसलटेंट डॉक्टर सिद्धार्थ धर मौर्या ने देखने के बाद उसे अल्ट्रासाउंड की सलाह दी और अगले ही दिन पीड़ित का ऑपरेशन कर दिया. डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में उसके पेट में पथरी की जानकारी दी. मरीज को तीन दिन तक ओटी में भर्ती रखा गया. लेकिन मरीज के पेट का दर्द बंद नहीं हुआ. इस पर डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मरीज को दवा दे दी. इसके बाद भी मरीज को कोई फायदा नहीं हुआ.

अंत में थक हारकर मरीज दिल्ली स्थित एक अस्पताल में पहुंचा. जहां के डॉक्टर ने जांच में बताया कि पूर्व डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए पेट में सर्जिकल ब्लेड छोड़ दिया है. इसी के चलते मरीज की तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा. इसके बाद पीड़ित द्वारा न्याय के लिए मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. पीड़िता ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि 14 अक्टूबर 2019 को उन्होंने अस्पताल में लापरवाही की शिकायत की, जिस पर डॉक्टर ने उसके साथ गाली गलौज की. इतना ही नहीं उन्हें अस्पताल से भी भगा दिया. मामले में कोर्ट ने डॉक्टर सिद्धार्थधर मौर्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश थाना प्रभारी न्यू आगरा को दिया है.

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