आगरा:अपर जिला जज नसीमा खानम ने कारोबारी की डंडों से पीटकर हत्या का षडयंत्र रचने में आरोपी पत्नी सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जज ने शुक्रवार को सजा के आदेश में आरोपियों पर 65 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. अपर जिला जज नसीमा खानम ने फैसले के आदेश में लिखा कि एक पति की हत्या करना और करवाना इंतहाई निंदनीय है. सम्पूर्ण नारी जाति के माथे पर कलंक के समान है.
सदर थान क्षेत्र के मधु नगर निवासी अवनीश कुमार ने भाई कृष्णा बाबू गुप्ता के गायब होने की सूचना दी थी. बताया था कि भाई कृष्णा बाबू गुप्ता का रेलिंग का कारोबार था. वो 14 फरवरी 2018 को रेलिंग का काम देखने रायभा गए थे. लेकिन, इसके बाद घर नहीं लौटे. भांजे शिवम ने भाई कृष्णा बाबू गुप्ता को आखिरी बार ऋषि निवासी आवास विकास कॉलोनी, जगदीशपुरा व दो अन्य के साथ बाइक पर जाते देखा था. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. मामले का खुलासा करके कारोबारी की हत्या में उसकी पत्नी और तीन अन्य आरोपियों को जेल भेजा गया. इस मुकदमे में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भईया और एडीजीसी राजीव धाकरे ने की. सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई.