आगरा: प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में शराब के ठेके और दुकानें 11 मई से खोल दी गईं. सरकार के नियमानुसार, शराब की दुकान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी. आगरा में भी सुबह 10 बजे से शराब के ठेके और दुकानें खोल दी गईं. शराब की दुकान खुलते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई. यहां सरकार द्वारा शराब बिक्री के लिए बनाई गई सभी गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया. न तो ठेकों और दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराया गया और न ही लोगों ने मास्क लगाए. इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है.
क्या है नियम?
सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, शराब की दुकानों और ठेकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिग के तहत गोले बनाये जाने के आदेश दिए गए हैं. ग्राहकों को दो गज की दूरी का कड़ाई से पालन कराया जाना है, लेकिन शराब खरीदने की चाहत में सारे नियम-कानून ताक पर रख दिए गए. वहीं, सरकार के इस फैसले से कुछ लोगों में नाराजगी भी है.