आगराःआगरा जिला जज विवेक संगल की अदालत ने गुरुवार दोपहर एक बहुचर्चित मामले में इटावा के भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया को दोष मुक्त कर दिया. जिला जज ने स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट के 12 साल पुराने मामले में भाजपा सांसद सुनाई दो साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माना के फैसले को पलट दिया है. स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट की सुनाई सजा से सांसदी पर तलवार लटकने पर सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सजा के खिलाफ जिला जज विवेक संगल की अदालत में अपील की थी. जिस पर जिला जज विवेक संगल ने भाजपा सांसद की अपील स्वीकार करके पहले ही अपील की सुनवाई होने तक सजा निलंबित करने का आदेश दिया था. दोनों पक्ष की 21 अक्टूबर को सुनवाई में बहस पूरी हो चुकी थी. डॉ. रामशंकर कठेरिया को दोष मुक्त किए जाने के बाद भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने दीवानी परिसर में मिष्ठान वितरण करके एक दूसरे को बधाई दी.
सांसद के अधिवक्ता विजय आहूजा ने बताया कि, निचली अदालत ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया को जो सजा सुनाई थी. उसके खिलाफ जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी. जिस पर आठ तारीख पर सुनवाई हुई. जिला जज ने गुरुवार को निश्चित तिथि सांसद डा. राम शंकर कठारिया को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है. क्योंकि, इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना आरोप सिद्ध नहीं कर सके. वहीं, मीडिया से रूबरू होने पर सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं. जिस तरह से कई तारीखों के बाद मुझे इस मामले में बरी किया है. मैं न्यायालय का आभारी हूं.
दरअसल, पांच अगस्त-2023 को स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने एक मामले में इटावा के मौजूदा भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा और 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा के खिलाफ भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सात अगस्त-2023 को जिला जज विवेक संगल की अदालत में अपील की. जिला जज विवेक संगल ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की अपील स्वीकार करके सुनवाई तक स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा पर रोक लगाकर सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत दी थी. तभी से लगातार जिला जज की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है.