आगराःताजनगरी की महिला डॉ. दीप्ति अग्रवाल की मौत के मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी. शुक्रवार को सीबीआई की छह सदस्यीय आगरा पहुंची. टीम शहर में रुकी और छह घंटे तक डॉ. दीप्ति अग्रवाल का फ्लैट खंगाला. यहां से टीम ने लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया है. डॉ. दीप्ति अग्रवाल की सास और ससुर से पूछताछ की. इसके बाद ताजगंज थाना के मालखना से सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की डीवीआर लेकर सीबीआई टीम आगरा से रवाना हो गई.
डॉ. दीप्ति की मौत का मामला: CBI ने घंटों खंगाला फ्लैट, मोबाइल, लैपटॉप समेत डीवीआर ले गई साथ
मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27 जनवरी को लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ लेकर जांच डीएसपी अरुण रावत को दी गई. इस मामले में आगरा पुलिस की जांच बस कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज तक सीमित रह गई थी.
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27 जनवरी को लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ लेकर जांच डीएसपी अरुण रावत को दी गई. इस मामले में आगरा पुलिस की जांच बस कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज तक सीमित रह गई थी.
ससुर, सास, जेठ, जेठानी और नौकरानी से पूछताछ
सीबीआई टीम शुक्रवार को आगरा आई थी. टीम ने डॉ. दीप्ति अग्रवाल के ससुर डॉ. एससी अग्रवाल के आवास चाणक्यपुरी पर पहुंचीं. जहां पर सीबीआई टीम ने डॉ. दीप्ति अग्रवाल के ससुर डॉ. एससी अग्रवाल, सास, जेठ, जेठानी, तीन नौकरानी और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की. इसके बाद सीबीआई टीम ने डॉ. दीप्ति अग्रवाल का फ्लैट खंगाला. यहां से डॉ. दीप्ति अग्रवाल का मोबाइल, लैपटॉप सहित जरूरी दस्तावेज जब्त किए. इसके बाद ताजगंज थाना के मालखाना से सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर लेकर सीबीआई टीम आगरा से रवाना हो गई है.
डॉ. नरेश मंगला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता संजय खरड़े और शेखर नेफड़े ने अपील की. इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी जज की तीन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश किए हैं. बेंच ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सास, ससुर, जेठ और जेठानी को अग्रिम जमानत देने के आदेश को खारिज कर दिया. अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है.