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ताजनगरी: दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट - ताजनगरी में मोटर व्हीकल एक्ट

प्रदेश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है. इस एक्ट को लागू करने के लिए अब आगरा पुलिस सख्त नियम अपना रही है. इस नियम के अनुसार ताजनगरी में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा.

दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट

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Published : Nov 6, 2019, 2:01 PM IST

आगराः ताजनगरी में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. शासन से आए आदेश पर यातायात पुलिस ने इसे लागू कराने की पूरी तैयारी कर ली है. शहर में आगामी 11 नवंबर से यातायात पुलिस अब दोपहिया वाहन पर चालक और उसके साथ बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर सख्ती बरतेगी. बिना हेलमेट वाले की गाड़ी का चालान किया जाएगा.

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट.

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यातायात माह में लोगों को जागरूक करने और यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पहले ही राज्य सरकार की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है. इसमें बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी की उम्र चार साल से ज्यादा है तो उसे भी हेलमेट लगाना होगा. ऐसे ही कार में ड्राइवर के साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है.

बाइक चालक मनोज ने बताया है कि यह काफी अच्छा नियम है. बाइक चलाने वाले और बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना चाहिए. इससे दोनों की सेफ्टी रहेगी. बाइक चालक आयुष अग्रवाल ने बताया कि पीछे बैठे वाले व्यक्ति को हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. इन हेलमेट में व्यक्ति का चेहरा भी दिखना चाहिए.

एसपी ट्रैफिक आगरा प्रशांत प्रसाद ने बताया कि 11 नवंबर से शहर में दोपहिया वाहन पर सवार दोनों सवारियों को हेलमेट लगाना होगा. दोपहिया वाहन पर ट्रिपलिंग नहीं करेंगे. आगरा में अब कोई भी दोपहिया वाहन पर सवार बिना हेलमेट के चलेगा उसका चालान किया जाएगा. नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा.

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