आगरा:स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने इटावा के भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को बीते माह दो साल की सजा सुनाई थी. जिस पर जिला जज विवेक संगल की अदालत में अपील की थी. जिस पर जिला जज विवेक संगल ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की अपील स्वीकार करके सुनवाई होने तक स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था.
जिला जज विवेक संगल की अदालत में 27 सितंबर-2023 को सांसद कठेरिया की ओर से अधिवक्ता ने बहस पूरी की. 30 सितंबर-2023 को अभियोजन की बहस पूरी हुई. जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर फैसले के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की थी. 12 अक्टूबर की सुनवाई में जिला जज ने कुछ विधिक बिंदुओं पर बहस कराने को लेकर इस मामले में बहस के लिए अगली तारीख 16 अक्टूबर दी है.
इस मामले में सोमवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई. इसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की विधिक बिंदुओं पर बहस हुई. जिला जज की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 21 अक्टूबर की दी है. जिला जज के फैसले पर डॉ. राम शंकर कठेरिया की सांसदी टिकी हुई है. स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने एक मामले में पांच अगस्त-2023 को भाजपा सांसद कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई थी.
इस पर स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा के खिलाफ भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सात अगस्त-2023 को जिला जज की अदालत में अपील की गई थी. जिला जज की अदालत ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की अपील स्वीकार की. जिस पर सुनवाई की. जिसके बाद जिला जज की अदालत ने डॉ. रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत दी थी. अपील की सुनवाई न होने तक स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था. तभी से लगातार जिला जज की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है.