आगरा :देशभर में पारस हॉस्पिटल की 'मौत वाली मॉक ड्रिल' ने खलबली मचा दी है. सभी ने पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन का कबूलनामा भी वायरल वीडियो सुना है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गर्दन बचाने को हॉस्पिटल संचालक डॉ. अरिंजय जैन के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराकर हॉस्पिटल पर सरकारी सील तो लगवा दी, लेकिन पीड़ित परिवार हॉस्पिटल संचालक पर 'अपनों' की हत्या का आरोप लगा रहे हैं.
पीड़ित परिजन की शिकायत पर अभी एफआईआर नहीं हुई है. ईटीवी भारत ने न्यू आगरा थाना में संचालक डॉ. अरिंजय जैन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की धाराओं को लेकर जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) बसंत कुमार गुप्ता से बातचीत की. उन्होंने बताया कि जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया. डॉ. अरिंजय जैन की गिरफ्तारी ही नहीं हो सकती है.
वकील ने बताया क्या है कानूनी दांव पेच
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) बसंत कुमार गुप्ता का कहना है कि, न्यू आगरा थाना में पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, जिसमें महामारी अधिनियम की धारा 188 के उल्लंघन का आरोप है. आरोप है कि धारा 144 का उल्लंघन किया है. इसलिए धारा 188 लगाई गई है, जिसमें अधिकतम छह माह की सजा और 1000 रुपए जुर्माना है. इसमें जुर्माना और सजा दोनों ही हो सकते हैं. मगर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC 1973) के पहले शेड्यूल के तहत इसमें जमानत मिल सकती है. इसके साथ ही आईपीसी की धारा 505 में तीन साल की सजा का प्रावधान है. यह गैर जमानती है. यह अफवाह और शांति भंग होने की आशंका पर लगाई जाती है.
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सेक्शन 52 और 54 में सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) बसंत कुमार गुप्ता का कहना है कि यह सेक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट का है. इसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से कोई अफवाह फैलाता है या स्टेटमेंट देता है, जिससे पब्लिक प्रशासन के खिलाफ हो जाती है. इस मामले में दो साल की सजा का प्रावधान है और यह जमानती है.
आपदा प्रबंधन अधिनियम का सेक्शन 3
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) बसंत कुमार गुप्ता का कहना है कि यह भी डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम का सेक्शन है. इस कोरोना महामारी में कोई अफवाह फैलाने की आशंका पर इस धारा को एफआईआर में जोड़ा गया है. इसमें अधिकतम पांच साल की सजा है.
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