आगरा:राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने मंगलवार को आगरा के कमिश्नरी सभागार में लंबित अपीलों की सुनवाई की. उन्होंने आगरा और अलीगढ़ की लंबित अपीलों की शिकायतों की सुनवाई की. जनसूचना देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई में जिला खनन अधिकारी हाथरस, एटा के शीतलपुर खंड विकास अधिकारी और कासगंज के सिंचाई विभाग के अधिसाशी अभियंता पर अर्थदंड लगाया है. एक ही दिन में 151 आरटीआई आवेदन की सुनवाई हुई. इसमें से 80 प्रतिशत शिकायत का मौके पर ही निस्तारण हो गया.
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने सूचना देने में लापरवाही बरतने पर जिला खनन अधिकारी हाथरस पर 25000 रुपये का अर्थदंड लगाया. उन्होंने खनन अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की वसूली का आदेश दिया है. आरोप है कि जिला खनन अधिकारी ने आयोग को सूचना भेजने के संबंध में गुमराह किया. जब उनसे सूचना भेजे जाने कि तारीख पूछी गई तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. जबकि, आयोग ने एक घंटे में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. जो आज तक नहीं हुआ.
जन सूचना देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
अजय कुमार उप्रेती ने जिला अधिकारी हाथरस के जनसूचना अधिकारी के आरटीआई आवेदनों का संतोषजनक निस्तारण न करने पर जनसूचना अधिकारी मनीष चौधरी को कड़ी फटकार लगाई. हिदायत दी कि भविष्य में आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निस्तारण करें. राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने कड़ा तेवर अपनाते हुए आगरा और अलीगढ़ मंडल के जनसूचना अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि समय सीमा के भीतर ही सूचना उपलब्ध कराएं.