आगरा: जिले के बहुचर्चित पारस हॉस्पिटल की 'मौत वाली मॉकड्रिल' के मामले में मंगलवार रात संचालक पर शिकंजा कस गया. पहले डीएम प्रभु नारायण सिंह ने हॉस्पिटल संचालक डॉ. अरिंजय जैन को दोषी मानते हुए हॉस्पिटल सील करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीके अग्निहोत्री की शिकायत पर मंगलवार रात न्यू आगरा थाना पुलिस ने हॉस्पिटल संचालक डॉ. अरिंजय जैन के खिलाफ महामारी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीके अग्निहोत्री की ओर से न्यू आगरा थाने में पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसके आधार पर न्यू आगरा पुलिस ने हॉस्पिटल संचालक डॉ. अरिंजय जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीके अग्निहोत्री द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि, पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन ने वायरल वीडियो में मोदीनगर में ऑक्सीजन खत्म होने और कथित मॉक ड्रिल की बात कही है, जो गलत है. जिला प्रशासन की टीम ने हॉस्पिटल के दस्तावेज चेक किए तो वहां पर 25,26, 27, 28 अप्रैल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई थी, लेकिन डॉ. अरिंजय जैन के बयान से जनमानस में भ्रम की स्थिति बन गई है.
लाइसेंस निरस्त, जांच कमेटी गठित
सीएमओ डॉ. आरसी पांडेय ने 'मौत वाली मॉक ड्रिल' के मामले में पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया. इसके साथ ही हॉस्पिटल संचालक डॉ. अरिंजय जैन को नोटिस दिया है. सीएमओ ने मामले की जांच के लिए एसीएमओ डॉ. वीरेंद्र भारती और एसीएमओ डॉ. संजीव वर्मन की दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. समिति को दो दिन में जांच रिपोर्ट देनी है.
पारस हॉस्पिटल को सिलिंडर की आपूर्ति
- 25 अप्रैल: 149 सिलेंडर- 20 सिलेंडर रिजर्व
- 26 अप्रैल: 121 सिलेंडर- 15 सिलेंडर रिजर्व
- 27 अप्रैल: 117 सिलेंडर- 16 सिलेंडर रिजर्व
- 28 अप्रैल: 135 सिलेंडर- 18 सिलेंडर रिजर्व
(प्रशासन से जारी रिपोर्ट)