आगरा: नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग को गृह कर जमा करने के लिए नोटिस दिया है. नगर निगम ने दुनिया में मशहूर मोहब्बत की निशानी ताजमहल और बेबी ताज (एत्मादउद्दौला स्मारक) के बकाया गृहकर के लिए नोटिस दिया है. इसके मुताबिक, एएसआई को 15 दिन में गृह कर जमा करना है. नोटिस देखकर एएसआई अधिकारी भी हैरान हैं. पहली बार एएसआई को ताजमहल और बेबी ताज का गृहकर जमा करने का नोटिस मिला है. इस पर ताजमहल और एत्मादउद्दौला के एएसआई अधिकारियों ने नगर निगम से पत्राचार किया है.
बता दें कि सन 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया. फिर ताजमहल दुनिया का आठवां अजूबा घोषित किया गया. 102 साल में पहली बार एएसआई को ताजमहल और बेबी ताज का गृहकर जमा करने का नोटिस मिला है. जो नोटिस एएसआई को मिला है, वह आगरा नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी ने 25 नवंबर 2022 को जारी किया है. लेकिन, यह नोटिस एएसआई को हाल में ही मिला है. इसके साथ ही यमुना पार स्थिति स्मारक एत्मादउद्दौला के गृहकर का नोटिस दिया गया है. जबकि, एएसआई अधिकारियों का कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही स्मारकों का गृहकर नहीं लिया जाता था. नगर निगम के नोटिस से अधिकारी भी हैरान हैं.
ताजमहल का हाउस टैक्स 1.47 लाख रुपये
नगर निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, 31 मार्च 2022 तक का गृहकर 88784 रुपये है और इस पर 47943 रुपये का ब्याज है. वित्तीय वर्ष 2022-23 का यह गृहकर 11098 रुपये दर्शाया गया है. एक रुपये का शुल्क भी दर्शाते हुए ताजमहल का कुल गृहकर 147826 रुपये जमा कराने का नोटिस दिया गया है.