आगरा: एक अप्रैल 2022 से पूरे यूपी में वाहनों को लेकर नया नियम लागू हो चुका है. 15 साल पुराने वाहनों का पुनः पंजीकरण, फिटनेस शुल्क 8 गुना बढ़ा दिया गया है. इस कारण आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (Agra Metropolitan Transport Association) के लोगों ने इस नियम का विरोध किया. उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने का शुल्क सरकार यदि दोगुना कर देती तब भी बात चल जाती लेकिन 8 गुना दाम बढ़ा देने से ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, टोल- टैक्स, फिटनेस, टैक्स पुन रजिस्ट्रेशन आदि सभी पर सरकार ने कई गुना शुल्क बढ़ा दिया है.
ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने कहा कि सरकार आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है. आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट (Agra Mahanagar Transport) के संस्थापक राजेश तिवारी ने बताया कि पहले से ही सरकार ने ट्रांसपोर्ट व्यापारियों पर तमाम तरह के लोड डाल रखे हैं. पहले ओवर लोड करने पर जुर्माना 2000 रुपये था, अब वहीं जुर्माना अब 30,000 का है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए. अब नया नियम लागू कर दिया है. ऐसे ट्रांसपोर्ट व्यापरियों के लिए सरकार ने बिल्कुल भी राहत नहीं दी. ऐसे में व्यापारी क्या करें, आत्महत्या कर लें. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजीव मिश्र ने बताया कि हाल ही में योगी मंत्रिमंडल में आगरा से 3 मंत्री बनाए गए हैं.
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