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STF ने करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर को वाराणसी से किया गिरफ्तार

वाराणसी से एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि थाणे (महाराष्ट्र) में फर्जी प्रोपपाइटर कम्पनी खोलकर पैसा दुगना करने के नाम पर ठगी करने आदि के संबंध में 14 जुलाई को थाना भइंदर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था.

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Published : Jul 15, 2022, 8:02 PM IST

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कुलदीप राजन रूंगटा

वाराणसी: एस.टी.एफ. उत्तर प्रदेश और मीरा भाइंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट, महाराष्ट्र पुलिस के संयुक्त टीम ने पैसा दुगना करने के नाम पर करोड़ों रूपये की ठगी करने के संबंध में एक अपराधी को गिरफ्तार किया. उसका नाम कुलदीप राजन रूंगटा है. UPSTF ने उसे मैदागिन इलाके से गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ थाना भइंदर में मुकदम पंजीकृत है. फिलहाल उसे गिरफ्तार कर कैंट थाने के सुपुर्द किया गया है. जहां से उसे मीरा भाइंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएंगे.

इस सम्बन्ध में एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि थाणे (महाराष्ट्र) में फर्जी प्रोपपाइटर कम्पनी खोलकर पैसा दुगना करने के नाम पर ठगी करने आदि के संबंध में 14 जुलाई को थाना भइंदर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था. उक्त मुकदमे के अभियुक्त कुलदीप राजन उर्फ रूंगटा के जनपद वाराणसी में छिपे होने की सूचना प्राप्त होने पर मीरा भाइंदर वसई विरार पुलिस द्वारा अभिसूचना को साझा करते हुए एसटीएफ से आवश्यक सहयोग मांगा गया था.

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वहीं, पुलिस विवेचना और पूछताछ से पाया गया कि कुलदीप और अन्ना गोपाल अमरूते ने मिलकर वर्ष 2018 में तीन प्रोपराइटर कंपनी क्रमशः ए.एस. स्क्योरिटी कंपनी, ए.जी. स्क्योरिटी कंपनी और के.के. स्क्योरिटी कंपनी जनपद थाणे (महाराष्ट्र) के मीरा भइंदर में खोला था.

वहां के स्थानीय लोगों से 50 हजार रूपये से लेकर करोड़ों रूपये तक जमा करते थे और ग्राहकों को डेढ़ वर्ष में उनके पैसे को दुगना करने का लालच देते थे. ग्राहकों के जमा हुए पैसे को ये लोग अपने डिमेट एकाउण्ट में जमा कर. इस पैसे से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे. इनकी कंपनियों में लगभग दो हजार से भी अधिक लोगों ने करोड़ों रूपये इनके यहां जमा किये थे.

आज से लगभग 10 दिन पहले अन्ना गोपाल अमरूते ने अपने तीनों कंपनियों का आफिस और मकान बेचकर फरार हो गया था. कुलदीप भी वहां से फरार होकर वाराणसी में आकर छुप कर रह रहा था. ग्राहकों ने इस संबंध में थाना भइंदर में मु.अ.सं. 330/22 धारा 420/406/34 आई.पी.सी. पंजीकृत कराया था.

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