वाराणसी: ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Mosque Case) को लेकर मुख्य सुनवाई 12 जुलाई को होनी है, लेकिन इसके पहले शुक्रवार को मस्जिद हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने समेत तीन बिंदुओं पर सिविल जज फास्ट ट्रेक कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई हुई. विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई के लिए तय की है. इस प्रकरण में पिछली 30 मई को मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने इस याचिका की कॉपी वादी से प्राप्त की थी, ताकि अपना जवाब दाखिल किया जा सके. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तिथि कोर्ट ने मुकर्रर की थी.
विश्व वैदिक सनातन संघ की महासचिव और आदिविश्वेश्वर की वाद मित्र किरण सिंह, वादी विकास साह और विद्या चंद ने सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका दायर की थी. कुल 77 पेज और 122 पैरा में तीन बिंदुओं पर अदालत से मांग की गई थी कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाए. ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को पूजा के लिए सौंपा जाए और कमीशन की कार्यवाही के दौरान मिले शिवलिंगनुमा आकृति आदि विश्वेश्वर की तत्काल प्रभाव से प्रतिदिन पूजा अर्चना शुरू की जाए.
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