वाराणसीः ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर एवं नामित सदस्य पहुंच चुके हैं. अदालत से नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र वादी और प्रतिवादी पक्ष के कुल 28 लोगों के साथ निरीक्षण करेंगे. इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जायेगी. इस समय सभी पक्ष के सदस्य चौक थाने पहुंचे चुके हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे होगा. इस वाद को देख रहे दिल्ली के अधिवक्ता के अनुसार यह सर्वे खसरा नंबर 9130 के सम्पूर्ण भूभाग का होगा. जिसमे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर भी मौजूद है. उन्होंने बताया कि सर्वे में तीन दिन का समय लग सकता है. हिंदू पक्ष का आरोप है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कार्यवाही में डाली गई रुकावट अंदर की जगह सिर्फ बाहर की ही वीडियोग्राफी हो पाई है.
आज यानी शनिवार को भीज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कमीशन की कार्यवाही जारी रहेगी. इस दौरान पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी. दोपहर 3 बजे के बाद नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर के साथ हिंदू व मुस्लिम पक्ष के पैरोकार वकील, याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं के अलावा अन्य लोग परिसर में दाखिल होंगे.
इस दौरान जब कोर्ट कमिश्नर के साथ प्रतिवादी पक्ष अंदर जाने लगा तो कुछ युवाओं ने हर-हर महादेव का जयघोष लगाया, जिसपर कुछ मुस्लिम युवकों ने भी नारे लगाए. इस दौरान मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने तुरंत उन युवकों को शांत करवाया और पास ही स्थित एक गली में लेकर चले गए.
गौरतलब है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेंगे. इसके पहले मुस्लिम बंधुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की और देश में अमन और चैन की दुआ की. ईद के बाद हुए इस जुमे की नामज में ज्यादा लोगों ने नमाज अदा की. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज सकुशल अदा की गयी. नमाजी धीरे-धीरे नमाज अदा कर अपने घरों को लौट रहे हैं.
वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड ने बताया कि वह दिल्ली के हैं और पिछले कई वर्षों से यह मुकदमा देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि 4, 5 और 6 अप्रैल को हुई साढ़े चार घंटे की बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के फैसले पर 30 अप्रैल को मुहर लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वीडियोग्राफी से किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यदि इससे पता चलता है मूल रूप से की मौके पर क्या है, उससे किसी पक्ष को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.