मुजफ्फरनगर:जनपद में मंगलवार (28 जून) को कोर्ट ने 21 साल बाद 3 शिक्षिकाओं को सजा सुनाई है. इन तीनों पर बोर्ड परीक्षा में नकल कराने का आरोप था. कोर्ट ने तीनों शिक्षिकाओं पर सजा के तौर पर 1500 रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर 7 दिन कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.
बता दें, कि 21 साल पहले 9 अप्रैल 2001 का मामला है. नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा चल रही थी. तभी चार शिक्षिकाओं ने छात्रों को गाइड से नकल कराने में जुटी थी. तभी निदेशक सहारनपुर मंडल ने शिक्षिकाओं को नकल कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. वैदिक पुत्री पाठशाला की प्राचार्य संतोष गोयल ने शिक्षिका कामनी, रीता, अर्चना और ऊषा पर नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में चारों शिक्षिकाओं को अपनी जमानत करानी पड़ी थी. लेकिन अब इसी मामले में 21 साल बाद एसीजेएम-1 ने सजा सुनाई है.