मथुरा: श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर की गई पहली पिटिशन पर बुधवार को जनपद के जिला जज की कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई हुई. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर अदालत में एक घंटे कोर्ट में बहस हुई. सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने अपना पक्ष रखा. इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी है.
पिछले साल 25 सितंबर को जिला जज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था. यह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की पहली पिटीशन भी थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. इसमें प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है.
Sri Krishna Janmabhoomi case: मालिकाना हक को लेकर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को - श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद
श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर दायर पहली पिटिशन पर सुनवाई हुई. श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस (Sri Krishna Janmabhoomi Case) को लेकर एक घंटे कोर्ट में हुई बहस. अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया न्यायालय के सामने बुधवार को हमने अपना पक्ष रखते हुए एक बार फिर कहा कि यह केस चलने लायक नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जनपद में और भी कई मामले अभी विचाराधीन हैं. इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए. न्यायधीश ने कहा कि अन्य मामलों की विस्तृत जानकारी ली जाएगी. उसके बाद आगे फैसला सुनाया जाएगा. वहीं अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि एक घंटे बहस प्रतिवादी पक्ष और हम लोगों के बीच हुई. बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है.
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