मथुरा: सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शनिवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण (Shri Krishna Janmabhoomi Case) को लेकर कृष्ण के वंशज मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई. न्यायालय में 20 मिनट बहस होने के बाद यह फैसला आया कि अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी. पिछले दिनों मनीष यादव ने प्रार्थना पत्र दिया था कि विवादित स्थान परिसर का सर्वे करा कर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए.
कृष्ण के वंशज मनीष यादव ने बताया कि वे पिछले वर्ष सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर (Shahi Idgah Mosque Complex) का सर्वे कराया जाए और न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर द्वारा नियुक्त करके मौके की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें.
Shri Krishna Janmabhoomi Case: 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई - etv bharat up news
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच (Shri Krishna Janmabhoomi Leela Manch), भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है.
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच (Shri Krishna Janmabhoomi Leela Manch), भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है.
कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (Shri Krishna Janmasthan Seva Sansthan) और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट (Shri Krishna Janmabhoomi Seva Trust) मैं जो समझौता हुआ था. उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.
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