मथुरा: मंगलवार को जिला जज की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई. वादी-प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में मौजूद थे. शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मामला निराधार है. मथुरा एक सौहार्द की नगरी है. कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं. मामला न्यायालय में सुनने लायक नहीं है. जिला जज ने मामले की सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की.
दो साल पूर्व 25 सितंबर को कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पहली याचिका दायर की थी. मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में इस मामले में करीब एक घंटे तक बहस हुई. वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा.
ये भी पढ़ें- सीएम आवास की दीवार फांदने के दौरान गिरने से फरियादी की मौत