मथुरा:श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दो साल पहले दायर की गई याचिका पर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. दोपहर बाद प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और करीब एक घंटे से ज्यादा कोर्ट में बहस हुई. बहस सुनने के बाद जज ने मामले की अगली सुनवाई 10 मई को तय की है. सुनवाई के दौरान वादी प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित रहे.
जन्मभूमि मामले की संख्या 950 पर हुई सुनवाई :बुधवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. वादी पक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह सहित प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जन्मभूमि मामले को लेकर लंबे समय बाद न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था.
मथुरा एक धार्मिक नगरी होने के नाते हिंदू-मुस्लिम भाई मिलकर एक दूसरे का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाते आ रहे हैं. कुछ लोग हैं जो यहां पर माहौल खराब करना चाहते हैं. इसलिए इस मामले को खारिज कर देना चाहिए और याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं कि वह न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्म भूमि को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल करें. इसलिए यह याचिका खारिज होनी चाहिए.
अखिल भारतीय हिंदू महासभा और साधु संतों ने 2 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट में समय-समय पर मामले की सुनवाई होती है और वादी-प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करते हैं.