मथुरा : श्रम विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनमें छह अपात्र लाभार्थी भी शामिल हैं. श्रम विभाग के सहायक आयुक्त एमएल पाल ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन अधिकारी और सहायक कार्यालय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में अनियमितता की शिकायत सहायक श्रमायुक्त को नियमित प्राप्त हो रहीं थीं. मथुरा में प्राप्त हो रहीं शिकायतों पर श्रममंत्री श्रीकांत शर्मा एवं सेवायोजन की अध्यक्षता में 4 मई को समीक्षा बैठक ली गई. इस बैठक में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच टीम ने नौ मई को कार्यालय सहायक श्रमायुक्त का सहसा निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरु कर दी.
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जांच टीम ने सभी अभिलेखों का परिक्षण किया. साथ ही शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए. अभिलेखों के परिक्षण में गंभीर वित्तीय अनियमितता की पुष्टी हुई. इस जांच में अपात्रों के जाली अभिलेखों का भी खुलासा हुआ. साथ ही हित-लाभ प्राप्त करने के प्रकरण भी संज्ञान में आए जिससे शासकीय धन के दुरुपयोग का मामला पकड़ में आया. शासकीय धन की वसूली के प्रयास कई दिनों से किए जा रहे थे.
इस मामले में लखनऊ से सिफारिश की गई जिसके बाद श्रम विभाग के अधिकारी सहित अपात्र लाभार्थियों पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए है. बुधवार (11 मई) को श्रम विभाग के सहायक आयुक्त ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है. जनपद में श्रम विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अपात्र लाभार्थियों को पिछले कई महीनों से लाभ पहुंचाया जा रहा था जिसके कारण पात्र लोग सरकार की योजनाओं से वंचित रह रहे थे. श्रम विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है.
जानिए कौन अधिकारी है शामिल :पात्र लोगों को छोड़कर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के मामले में श्रम विभाग के चार अधिकारी सहित 6 अपात्र लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. कोतवाली इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि सूरज तिवारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अधिकारी, श्याम सुंदर तत्कालीन श्रम प्रवर्तन अधिकारी, डीएस दीक्षित वरिष्ठ सहायक कार्यालय, हुकुम सिंह के खिलाफ कागजों में हेरा फेरी और अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. सभी दोषियों पर धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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