लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सर्पदंश यानी सांप के काटने से मौत होने पर 4 लाख रुपये की सहायता दिए जाने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही सांप के काटने से होने वाली मौत को राज्य आपदा भी घोषित किया गया है. राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के तरफ से इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी किया गया है.
राज्य सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अब सांप के काटने से यदि किसी की मौत होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राजस्व विभाग की तरफ से इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है . जारी आदेश के अनुसार 4 लाख रुपये की सहायता सर्पदंश के कारण हुई मौत में सहायता के रूप में दी जाएगी.
राजस्व विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सांप के काटने से होने वाली मौतों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए जाने का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया गया है. शासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सांप के काटने से जो मौत होगी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी होगी. यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर सरकार यानी जिला प्रशासन के माध्यम से दी जाएगी, जिसके बाद आर्थिक सहायता मृतक व्यक्ति के परिजनों को उपलब्ध कराई जाएगी.इससे पहले उत्तर प्रदेश में सर्पदंश के कारण होने वाली मौत में आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान नहीं था, जिसको लेकर राज्य सरकार ने राजस्व विभाग नियमावली में संशोधन किया और इसको लेकर बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है.
इस आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें तय सरकारी मुआवजे की राशि दे दी जाएगी. यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा. राज्य में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था. बरसात के दिनों में तराई समेत गोरखपुर, देवरिया और आप-पास के जिलों में सर्पदंश से मौत के कई मामले सामने आते हैं.