उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

परिवहन विभाग ने टैक्स बकायेदारों के लिए शुरू की एकमुश्त समाधान योजना

एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने लखनऊ के सभी वाहन स्वामियों से अपील कि है अगर उनके वाहन एक अप्रैल-2020 को या उससे पहले पंजीकृत हैं और उस पर टैक्स बकाया है तो परिवहन कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन दे दें.

परिवहन कार्यालय
परिवहन कार्यालय

By

Published : Jul 2, 2022, 9:08 PM IST

लखनऊ : बिजली विभाग की तरह ही परिवहन विभाग ने भी अब टैक्स बकायेदारों से बकाया वसूल करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है. परिवहन विभाग की तरफ से एक अप्रैल-2020 या उसके पूर्व रजिस्टर्ड और टैक्स के बकाएदार सभी वाहनों पर तीन माह तक के लिए छूट दी जाएगी. शर्तों के अधीन शत-प्रतिशत छूट मिलेगी.

एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने लखनऊ के सभी वाहन स्वामियों से अपील कि है अगर उनके वाहन एक अप्रैल-2020 को या उससे पहले पंजीकृत हैं और उस पर टैक्स बकाया है तो ऐसे सभी वाहनों पर पेनाल्टी में छूट प्राप्त करने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन दे दें. लखनऊ के सभी वाहन स्वामियों को छूट प्राप्त करने के लिए 26 जुलाई के पहले प्रत्येक दशा में अपना आवेदन कार्यालय में देना होगा. इसका निर्धारित शुल्क ₹1000 है. निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. वाहन स्वामियों को देय धनराशि एक से तीन किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी.
ये भी पढ़ें : पांच हजार लोगों का अपने घर का सपना होगा पूरा, LDA जल्द करेगा रजिस्ट्री
उन्होंने बताया कि पहली किस्त 21 दिन के अंदर बकाया टैक्स का 50 प्रतिशत, दूसरी किस्त 28 दिन के अंदर 25 प्रतिशत और तीसरी किस्त शेष 25 प्रतिशत जमा करनी होगी. संबंधित वाहन स्वामी वाहन पर देय पूरी धनराशि को 30 दिन के अंदर एकमुश्त भी जमा कर सकता है, लेकिन समय के अंदर जमा न करने पर ₹50 प्रतिदिन की दर से जुर्माना भी चुकाना होगा.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details