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ड्राइविंग लाइसेंस पर भी कोरोना का असर, अभी और करना पड़ सकता है इंतजार

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए परिवहन विभाग एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की अवधि बढ़ा सकता है. फिलहाल प्रदेश में 15 मई तक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है.

बढ़ सकती है आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया की अवधि
बढ़ सकती है आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया की अवधि

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Published : May 11, 2021, 6:29 PM IST

लखनऊः कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए परिवहन विभाग एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की अवधि बढ़ा सकता है. परिवहन विभाग के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अभी कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं और मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है. ऐसे में कार्यालय के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों की भीड़ न उमड़ने पाए, इसे ध्यान में रखकर 15 मई से आगे सप्ताह भर के लिए अवधि बढ़ाई जा सकती है. इसके बाद ही लाइसेंस जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. हालांकि अभी ये भी तय नहीं है. ये सब कुछ कोरोना के प्रभाव पर निर्भर करेगा. बता दें कि प्रदेश भर में 15 मई तक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है.

15 मई तक लगी है रोक

परिवहन विभाग ने लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में तीन मई से 15 मई तक आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इस अवधि में प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं हो रहे हैं. परिवहन आयुक्त धीरज साहू के मुताबिक कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर तीन मई से रोक लगी हुई है. लाइसेंस संबंधी कोई काम नहीं हो रहा है. उन्होंने बताया कि लाइसेंस संबंधित सभी सेवाओं के लिए जिन आवेदकों ने तीन मई से 15 मई तक अपने स्लॉट बुक कराए थे, इन सभी स्लॉट को एक जून से रिशेड्यूलिंग किए जाने का फैसला लिया गया है.

23 अप्रैल से ठप है डीएल बनाने का काम

आपको बता दें कि इससे पहले परिवहन विभाग ने 23 अप्रैल से एक मई तक सभी आरटीओ कार्यालय में सप्ताह भर तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम स्थगित कर दिया था. लेकिन, उसके बाद ये अवधि तीन मई से लेकर 15 मई तक बढ़ा दी गई. कोरोना के हालात अभी भी उसी तरह के हैं. ऐसे में परिवहन विभाग इस अवधि में और भी इजाफा करने पर मंथन कर रहा है. इस दौरान आवेदकों के जो स्लॉट होंगे, उन्हें रिशेड्यूल कर नया स्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा.

30 जून तक मान्य है सभी डीएल

गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 30 जून 2021 तक समाप्त हो जाएगी, इन सभी की वैधता पहले ही 30 जून तक बढ़ा दिया है.

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