प्रयागराज:सुप्रीम कोर्ट आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी. आदेश में कहा गया था कि डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है. इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ करेगी. शीर्ष अदालत में जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ के सामने याचिकाकर्ता की तरफ से 7 जुलाई को यह मामला पेश किया गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त, 2019 में शादी समारोहों में डीजे बजने से होने वाले शोर को अप्रिय बताया था और इन पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में हाई कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया था. साथ ही कहा था कि डीजे संचालकों की अर्जियों पर विचार किया जाएगा और अगर वे कानून के अनुसार काम करते मिले तो उन्हें कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाएगी.